नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज यूएपीए अधिनियम के प्रावधानों के तहत नौ लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग बब्बर खालसा, खालिस्तान जिंदाबाद और अन्य खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि आतंकवाद के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में घोषित करने के प्रावधान को शामिल करने के लिए अगस्त 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम , 1967 में संशोधन किया था। इस संशोधन से पहले, केवल संस्थाओं को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था।
इन नौ लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया
1. वधवा सिंह बब्बर: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के प्रमुख, "बब्बर खालसा इंटरनेशनल"।
2. लखबीर सिंह: पाकिस्तान स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन, "इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन"।
3. रणजीत सिंह: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" के प्रमुख।
4. परमजीत सिंह: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन "खालिस्तान कमांडो फोर्स" के प्रमुख।
5. भूपिंदर सिंह भिंडा: जर्मनी स्थित आतंकवादी संगठन, "खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य है।
6. गुरमीत सिंह बग्गा: जर्मनी स्थित आतंकवादी संगठन, "खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स" का प्रमुख सदस्य।
7. गुरवपंत सिंह पन्नून: संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित गैरकानूनी संघ के प्रमुख सदस्य, "सिख फॉर जस्टिस"।
8. हरदीप सिंह निज्जर: कनाडा स्थित "खालिस्तान टाइगर फोर्स" के प्रमुख।
9. परमजीत सिंह: यूनाइटेड किंगडम स्थित प्रमुख आतंकवादी संगठन, "बब्बर खालसा इंटरनेशनल"।
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