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Hindi News हरियाणा गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसान नेता जेल से हुए रिहा, शाहबाद प्रदर्शन में हुए थे गिरफ्तार

गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसान नेता जेल से हुए रिहा, शाहबाद प्रदर्शन में हुए थे गिरफ्तार

कुरुक्षेत्र जिला कारागार से गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसान नेताओं को रिहा कर दिया गया है। इन सभी को आज कुरुक्षेत्र की एक अदालत से जमानत मिल गई है। इसके बाद जेल प्रशासन ने इन सभी को जेल से रिहा कर दिया। बता दें कि ये सभी लोग शाहबाद प्रदर्शन में गिरफ्तार हुए थे।

farmer leaders released - India TV Hindi Image Source : INDIA TV जेल से रिहा हुए गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसान नेता

कुरुक्षेत्र: गुरनाम सिंह चढूनी सहित 9 किसान नेताओं को जमानत मिल गई है। जेल प्रशासन ने इन नेताओं को जेल से रिहा कर दिया है। बता दें कि शाहबाद शहर में हाल ही में प्रदर्शन के दौरान ये लोग गिरफ्तार किये गये थे, जिसके बाद आज कुरुक्षेत्र की एक अदालत ने इन 9 किसान नेताओं को जमानत दे दी। इन सभी नेताओं को आज रात को ही 8 बजे कुरुक्षेत्र जेल से रिहा कर दिया गया है। इस मौके पर कई किसान उनकी अगवानी करने जेल के बाहर पहुंचे थे। 

सूर्यमुखी के बीजों पर MSP के लिए किया था विरोध प्रदर्शन
जेल से बाहर आते ही इन नेताओं ने कुरुक्षेत्र में बैठक की और फिर अपने समर्थकों के ढोल नगाड़ों की थाप के बीच जुलूस का हिस्सा बनकर शाहबाद गये। बता दें कि बीकेयू (चढूनी) के प्रमुख गुरनाम सिंह चढूनी के नेतृत्व में किसानों ने सूर्यमुखी के बीजों को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदे जाने की मांग करते हुए शाहबाद के पास 6 जून राजमार्ग जाम कर दिया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की थी और लाठीचार्ज किया था। बाद में बीकेयू (चढूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह समेत इस संगठन के 9 नेताओं को दंगा फैलाने और अवैध रूप से जमा होने समेत विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया था। 

कुछ किसान नेताओं पर लगाई थी धारा 307
गौरतलब है कि हाईवे जाम किये जाने की घटना के सिलसिले में दर्ज की गई प्राथमिकी में पुलिस ने कुछ किसान नेताओं और कई अज्ञात प्रदर्शनकारियों पर आईपीसी की धारा 307(हत्या का प्रयास) भी लगायी थी। गिरफ्तार किसान नेताओं ने जमानत के लिए कुरुक्षेत्र के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बुधवार को आवेदन दायर किये थे। किसान नेताओं के वकील गुरनाम सिंह चहल ने बताया कि गुरुवार को उनके मुवक्किलों को जमानत मिल गयी। उन्होंने कहा, ‘‘पुलिस ने आज अदालत के सामने जवाब दाखिल कर कहा कि धारा 307 वापस ले ली गयी है क्योंकि हत्या के प्रयास का कथित अपराध जांच में साबित नहीं हुआ। बहस के बाद अदालत ने नेताओं को जमानत दे दी।’’

गौरतलब है कि बीकेयू (चढूनी) के आह्वान पर सोमवार को पीपली में ‘महापंचायत’ हुई थी जिसके बाद किसानों ने सूर्यमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और शाहबाद प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किये गये किसान नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया था। 

(रिपोर्ट- अमित भटनागर)

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