हरियाणा सरकार से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट राम रहीम के पैरोल को लेकर नाखुश नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया कि राम रहीम को पैरोल अदालत से बिना पूछे न दी जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस तरह और कितने लोगों को अब तक पैरोल दी गई है। जानकारी दे दें कि इसी साल जनवरी में राम रहीम को सरकार ने 50 दिन की पैरोल दी है, जो 10 मार्च को खत्म हो रही है।
SGPC ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें कि SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल कर राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अब हाईकोर्ट ने हरियाणा की बीजेपी सरकार से कहा है कि अब आगे से राम रहीम को पैरोल देने से पहले हाई कोर्ट से अनुमति ली जाए। साथ ही यह भी बताएं कि ऐसे कितने लोग और हैं जिनको राम रहीम की तरह है पैरोल दी गई है, इसकी भी लिस्ट कोर्ट को सौंपी जाए। हाईकोर्ट ने सरकार से अगली सुनवाई पर इसकी जानकारी जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 मार्च तय की है।
50 दिन की मिली थी पैरोल
बता दें कि राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को खत्म हो रही है और उसी दिन डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को सरेंडर करने को कहा गया है। डेरा प्रमुख को 50 दिनों की पैरोल दी गई थी। इस तरह पिछले 4 सालों में नौवीं बार राम रहीम को पैरोल दी गई है। साल 2023 में तो राम रहीम को 3 बार पैरोल दी गई। बता दें कि डेरी प्रमुख को जब-जब पैरोल दी जाती है, तब-तब विपक्ष और एसजीपीसी के निशाने पर हरियाणा सरकार आती है। लेकिन हर बार राज्य सरकार इस हर कैदी का हक बता कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। विपक्षियों का आरोप रहता है कि राम रहीम के भक्तों का वोट लेने के लिए सरकार उन्हें यह पैरोल देती है।
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