चंडीगढ़: हरियाणा के नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेसी विधायक मामन खान को कोर्ट से बड़ी मिली है। कोर्ट ने विधायक मामन खान को एफआईआर नंबर 149,150 में जमानत दे दी है। हालांकि अभी उन्हें जेल में ही बंद रहना होगा, क्योंकि उनके ऊपर चार मामलों में एफआईआर दर्ज हैं और उन्हें केवल दो ही मामलों में जमानत मिली है। अभी एफआईआर नंबर 137 व 148 में सुनवाई होना शेष है, जोकि 3 अक्टूबर को होगी। अगर इसमें भी उन्हें जमानत मिलती है तब ही वह बाहर आ पाएंगे।
31 जुलाई को नूंह में हुई थी हिंसा
बता दें कि कांग्रेस विधायक मामन खान को नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की शोभायात्रा पर 31 जुलाई को भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हरियाणा के नूंह और इसके आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक झड़पों में दो होमगार्ड कर्मियों और एक इमाम सहित छह लोग मारे गए थे। पिछले महीने खान को जारी एक नोटिस में, नूंह पुलिस ने विधायक को हिंसा की जांच में शामिल होने के लिए नगीना पुलिस थाने में पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वह पिछले एक पखवाड़े के दौरान दो मौकों पर उपस्थित होने में विफल रहे।
15 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे विधायक
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हाल ही में कहा था कि 31 जुलाई की घटना से पहले, खान को ‘‘28, 29 और 30 जुलाई को उन इलाकों में देखा गया था जहां हिंसा हुई थी।’’ हालांकि, खान ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 26 जुलाई से एक अगस्त तक गुरुग्राम स्थित अपने आवास पर थे और उन जगहों पर नहीं गए जहां हिंसा हुई थी। उन्होंने इस संबंध में याचिका में ‘‘सबूत’’ भी प्रदान किए हैं। बता दें कि नूंह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक को सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 15 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने से पहले भी मामन खान ने विधानसभा में भड़काऊ बयान दिया था।