Haryana News: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में लागू अलग-अलग ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके मुताबिक पुरुषों के लिए जहां जींस और टीशर्ट पर रोक रहेगी. वहीं महिला कर्मचारियों के लिए स्कर्ट, शॉर्ट्स, प्लाजो, बैकलेस और बिना बाजू का ब्लाउज पहनने पर रोक लगा दी गई है। ड्रेस कोड के मुताबिक कपड़े नहीं पहनने वाले कार्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई ड्रेस कोड से इतर कपड़े पहनकर आता है तो उसे उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा। टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि सब पर ड्रेस कोड लागू होगा।
जानिए किस तरह के परिधानों पर लगा है प्रतिबंध
किसी भी तरह की जींस, स्कर्ट , शॉर्ट्स और पलाज़ो भी ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे।
अस्पताल में गैर चिकित्सीय कार्य करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस पहनेंगे, लेकिन जींस और टीशर्ट पर रहेगा प्रतिबंध।
ड्यूटी के दौरान महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने, हेयर स्टाइल, नाखून बढ़ाने, भारी मेक अप और भारी-भरकम गहने पहनने पर होगी रोक।
ड्यूटी के दौरान सभी कर्मचारियों को नेम प्लेट पहनना जरूरी होगा।
कपड़ों की सही फिटिंग होनी चाहिए, ना ही ज्यादा तंग कपड़े और ना ही ढीले कपड़े पहनने की होगी अनुमति।
पुरुषों के बाल शर्ट के कॉलर से ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए।
किसी भी तरह की टीशर्ट, स्ट्रेच पैंट, फिटिंग पैंट, लेदर पैंट, ज्यादा नीचे लटक टी-शर्ट, टॉप्स, स्ट्रेपलेस, बैकलेस. कमर से छोटे, बिना बाजू की ब्लाउज पहनने पर रोक होगी।
इस वजह से लागू किया गया ड्रेस कोड
हरियाणा सरकार के सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों के नए ड्रेस कोड लागू करने के पीछे की वजह के बारे में बताया जा रहा है कि पुरुष कर्मचारी जींस, टी-शर्ट, स्पोर्ट्स या लोफर शूज, स्नीकर्स पहनकर अस्पताल आ रहे थे। वहीं महिला कर्मचारी भी जैसे-तैसे कपड़े पहनकर अस्पताल आ रही थीं। महिलाएं अस्पताल की ड्रेस की जगह शॉर्ट कुर्ती व तंग कपड़े पहनकर आ रहीं थी।
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