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गुजरात के CM रूपाणी ने कहा, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण रोकने के लिए बनाएंगे कड़ा कानून

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाएगी ताकि हिंदू लड़कियों का ‘अपहरण’ और धर्मांतरण रोका जा सके।

Vijay Rupani, Vijay Rupani Hindu Girls, Vijay Rupani Love Jihad, Love Jihad Law- India TV Hindi Image Source : PTI गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में सीएम विजय रूपाणी ने कहा कि हम हिंदू लड़कियों के अपहरण के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

अहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गुरुवार को एक चुनावी रैली में कहा कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ के खिलाफ कानून लाएगी ताकि हिंदू लड़कियों का ‘अपहरण’ और धर्मांतरण रोका जा सके। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में रूपाणी ने कहा कि राज्य विधानसभा के आगामी बजट में सरकार यह विधेयक पेश करना चाहती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ‘धोखाधड़ी से किए जाने वाले धर्मांतरण’ को रोकने के लिए कानून बनाया है। पार्टी के नेता इसे ‘लव जिहाद’ या शादी के माध्यम से हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करने का षड्यंत्र बताते हैं।

‘हम हिंदू लड़कियों के अपहरण का कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे’
रूपाणी ने कहा कहा कि उनकी सरकार हिंदू लड़कियों के अपहरण की वारदातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुजरात के सीएम ने कहा, ‘विधानसभा का सत्र एक मार्च से शुरू हो रहा है और मेरी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून लाना चाहती है। हम हिंदू लड़कियों के अपहरण के कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं को लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। यह नया कानून इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए है।’ वह राज्य में 28 फरवरी को होने वाले नगर निकायों, तालुका और जिला पंचायत चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाया कानून
इस बीत उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र के दौरान बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 विधानसभा में पास करा लिया। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधान सभा में इस विधेयक का कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता अराधना मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी के नेता लाल जी वर्मा ने हल्का विरोध किया। हालांकि, इस विधेयक को सदन में ध्वनि मत से पारित कर लिया गया। वहीं, गुरुवार को यह विधेयक विधान परिषद में भी पारित हो गया। बता दें कि योगी सरकार ने कथित ‘लव जिहाद’ के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कानून बनाने की बात कही थी।