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Hindi News गुजरात रिश्वतखोर IRS ऑफिसर संतोष करनानी को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत

रिश्वतखोर IRS ऑफिसर संतोष करनानी को बड़ा झटका! सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत

आरोपी IRS अफसर संतोष करनानी फिलहाल जांच से भाग रहा है और उसके खिलाफ ट्रायल अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी अफसर को अग्रिम जमानत दे दी थी।

supreme court- India TV Hindi Image Source : FILE PHOTO सुप्रीम कोर्ट

अहमदाबाद: 30 लाख की घूस लेने के मुख्य आरोपी IRS अधिकारी संतोष करनानी की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संतोष करनानी को गुजरात हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। बता दें कि करनानी के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर करनानी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को कोर्ट के सामने उठाया था और जल्द ही अगली सुनवाई करने का आग्रह किया था।

दरअसल, सीबीआई ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा 19 दिसंबर 2022 को करनानी को दी गई अग्रिम जमानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सीबीआई ने याचिका में कहा था कि गुजरात की एसीबी ने अधिकारी को एक बिल्डर से 30 लाख रुपये की घूस लेते हुए आरोपी बनाया था। बाद में मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।

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आरोपी अफसर करनानी फिलहाल जांच से भाग रहा है और उसके खिलाफ ट्रायल अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी अफसर को अग्रिम जमानत दे दी थी, इस को अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।