फिर पकड़ा गया खाने के नाम पर बेचा जा रहा जहर, सैकड़ों किलो नकली घी और मिठाईयां जब्त
त्योहारों के सीजन में बाजार में नकली चीजों की भी भरमार है। खासतौर पर नकली घी, मिठाइयां आदि। ताजा मामले में पालनपुर से 567 लीटर नकली घी, और 3890 किलो मिलावटी मिठाई जब्त की गई हैं।
पालनपुर (गुजरात): त्योहारों के मौसम में लालची मुनाफाखोर खाने पीने के सामान में मिलावट करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा करके ये आमलोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ताजा मामले में पालनपुर के डीसा में पद्मनाथ फूड और खंडेलवाल डेयरी प्रोडक्ट्स पर जब फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो वहां से लाखों की कीमत का 567 लीटर नकली घी, और 3890 किलो मिलावटी मिठाई जब्त कर ली गई ।
लगातार पकड़ में आ रहे मामले
गौरतलब है कि डिसा में ही पंद्रह दिन पहले अखाद्य घी बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इस फैक्ट्री में शुद्ध गाय के घी के डिब्बे में शाश्वत, परेवा, शुख, शुभ नाम से घी पैकिंग करते थे। वहीं उसी दिन सूरत के ओलपाड जीआईडीसी की हनी इंडस्ट्रियल एस्टेट के एक गोदाम में 50 लाख से अधिक कीमत का 8000 किलो से ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया गया था। जबकि एक महीने पहले अहमदाबाद महानगरपालिका ने 6 लाख किलो से भी ज्यादा नकली पनीर चीज और बटर का पूरा गोडाउन सील किया था ।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हजारों और लाखों किलो नकली चीज, बटर, घी और मिठाइयां छापेमारी में जब्त की जा रही है लेकिन इससे कहीं ज्यादा समान एजेंसी की नजरों से बचाकर बाजारों तक पहुंच चुका है और बिक भी रहा है। ये मिलावटी चीजें लोगों के लिए बीमारी और मौत की वजह भी बन रही हैं। आपको बता दें की त्योहारों के इस मौसम में राज्य के Food & Drugs administration द्वारा 813 टन मिलावटी खाने का समान पकड़ा गया है।
अब तक की गई कार्रवाई
प्रदेश में दिवाली की मिठाइयां, फरसाण, बर्फी, घी, दूध एवं दूध से बने उत्पाद, सूखे मेवे, मुखवास, काली मिर्च मसाला, खाद्य तेल एवं अन्य कच्चे माल की जांच की गई है, जिसकी जानकारी इस प्रकार है:
- कुल लिए गए नमूनों की संख्या-1687
- जब्त मात्रा वजन (अनुमानित वजन टन में)-800
- जब्त मात्रा का अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)-₹531.5
- नष्ट की गई मात्रा (अनुमानित वजन टन में)-13.2
- नष्ट की गई मात्रा की अनुमानित लागत (रु.)-₹ 42,19,480/
- कुल मिठाइयों और मैटेरियल की ज़ब्ती- 813 टन
- कुल क़ीमत क़रीब- ₹6 करोड़
प्रदेश में घी, तेल, आटा, हल्दी, मिर्च, पनीर, मिनरल वाटर, चॉकलेट और कैंडी आदि खाद्य पदार्थों में मिलावट के 38 मामलों में रु. 95 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
- इसके अतिरिक्त सिस्टम द्वारा दिनांक 03/11/2023 से 07/11/2023 तक दिवाली का विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
- अस्थायी स्टॉल धारकों को जारी लाइसेंस/पंजीकरण की संख्या - 197
- मिष्ठान ट्रे पर तारीख के अनुसार सर्वोत्तम पहले/उपयोग प्रदर्शित करने के लिए जांच की गई इकाइयों की संख्या - 670