इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, देखिए आपको कितना हुआ फायदा
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1. 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर 1 फीसदी सरचार्ज
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2.कैपिटल गेन्स टैक्स की सीमा1 से 2 साल की गई
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3.अफॉर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा
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4.ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
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5. 3 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी
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6. 3 से 5 लाख आय वालों पर 5 फीसदी का टैक्स
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7. 3 लाख से अधिक के कैश लेन-देन पर रोक
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8. राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा
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9. 50 करोड़ तक के टर्न ओवर वाली कंपनियों का टैक्स 5 फीसदी घटा
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10.राजनीतिक दल 2 हजार से ज्यादा कैश चंदा नहीं ले सकेंगे