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Hindi News मनोरंजन टीवी एकता कपूर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, 'गंदी बात' ने बढ़ाईं मुश्किलें, जानें पूरा मामला

एकता कपूर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस, 'गंदी बात' ने बढ़ाईं मुश्किलें, जानें पूरा मामला

ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी की वेब सीरीज 'गंदी बात' के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप में, एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जानें क्या है पूरा मामला...

Ekta Kapoor- India TV Hindi Image Source : INSTAGRAM एकता कपूर

मुंबई: मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस हैरान कर देने वाली खबर ने हलचल मचा दी है। POCSO एक्ट के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एकता अपनी पॉपुलर सीरीज 'गंदी बात' के चलते मुश्किल में फंस गई हैं। अब तक इस विवादी वेब सीरीज के 6 सीजन आ चुके हैं और कई बार इस सीरीज को बैन करने की मांग भी की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में उन्होंने बताया है कि उन्होंने सीरीज में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाए है।

एकता कपूर के खिलाफ केस दर्ज

ओटीटी प्लेटफॉर्म अल्ट बालाजी की वेब सीरीज 'गंदी बात' के एक एपिसोड में नाबालिग लड़कियों के अश्लील दृश्य दिखाने के आरोप में अल्ट बालाजी टेलीफिल्म लिमिटेड की एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ मुंबई के MHB पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295- A,IT act और पॉक्सो एक्ट की धारा 13 और 15 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ये विवादित एपिसोड इस ऐप पर फिलहाल स्ट्रीम नहीं हो रहा है।

अश्लील दृश्य दिखाने का आरोप

शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया है कि बालाजी टेलीफिल्म्स की वेब सीरीज 'गंदी बात' के सीक्वल में छोटे अभिनेताओं द्वारा अश्लील दृश्यों को पेश करने को लेकर केस किया है। उनका कहना है कि सीरीज से उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। दर्ज की गई FIR में कहा गया कि सीरीज में 11वीं और 12वीं के बच्चों के बोल्ड कंटेंट प्रोड्यूस करने को लेकर आपत्ति जताई है, जिनकी उम्र अमूमन 16, 17 साल है। हालांकि शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई यह शिकायत बड़े ही टेक्निकल टर्म पर है क्योंकि अभिनय करने वाले कलाकारों की उम्र बड़ी हो सकती है।

कानूनी पचड़े में फंसी एकता कपूर

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि बिना डिस्क्लेमर दिए उन्होंने सिगरेट और शराब पीने वाले दृश्यों को दिखाया। फिलहाल पुलिस ने चाइल्ड प्रोटेक्टोइन एक्ट की धारा 13, नाबालिक बच्चों के लैंगिक शोषण की धारा 15, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - 67 ( A),  BNS की धारा 295 ( A) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।