'द केरला स्टोरी' की रिलीज के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए क्या कहा
The Kerala Story Controversy: 'द केरला स्टोरी' इन दिनों अपनी कहानी को लेकर विवादों में घिरी है। फिल्म की रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। जिसे लेकर अब कोर्ट ने जवाब दिया है।
नई दिल्ली: जब से फिल्म 'द केरला स्टोरी' का ट्रेलर रिलीज हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों और आम लोगों के बीच चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। फिल्म का विरोध करने वालों ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। जिसका जवाब अब कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को विवादित फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।
रिलीज की रोक पर क्या बोली पीठ
जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि सेंसर बोर्ड ने पहले ही फिल्म को मंजूरी दे दी है और याचिकाकर्ताओं को फिल्म के प्रमाणीकरण को एक उपयुक्त प्राधिकरण के समक्ष चुनौती देनी चाहिए। यह बेंच फिलहाल नफरत फैलाने वाले भाषणों से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने कहा कि फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है, इसलिए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की याचिका को अभद्र भाषा के मामलों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा ने पीठ से उनकी याचिका पर सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, यह सर्टिफिकेशन से गुजरा है। हम इसे हेट स्पीच केस का हिस्सा नहीं बना सकते।
ट्रेलर को 16 मिलियन मिले व्यूज
पाशा ने अपनी ओर से प्रस्तुत किया कि फिल्म के यू-ट्यूब ट्रेलर को अब तक 16 मिलियन बार देखा जा चुका है और यह अभद्र भाषा का सबसे खराब उदाहरण है और यह ऑडियो-विजुअल प्रचार है। पीठ ने वकील से कहा, आपको उच्च न्यायालय या किसी अन्य उपयुक्त मंच पर जाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता।
आपको उच्च न्यायालय में जाना चाहिए
पाशा ने जोर देकर कहा कि उनके पास किसी और उपाय के लिए समय नहीं है। हालांकि, बेंच ने फिल्म के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि यह अभद्र भाषा के मामले के साथ याचिका को टैग नहीं कर सकता है, पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि इसमें और अन्य मामले जो आपने हमारे संज्ञान में लाए हैं, के बीच अंतर है। आप पहले संबंधित उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं करते? सिब्बल ने बेंच से लंच ब्रेक के दौरान यू-ट्यूब ट्रेलर के ट्रांसक्रिप्ट को देखने का आग्रह किया। याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए पीठ ने कहा, यह सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरा है। जब तक आप प्रमाणन को चुनौती नहीं देते, हम कुछ नहीं कर सकते.. आपको क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय में जाना चाहिए। आप सब कुछ यहां सुप्रीम कोर्ट में शुरू नहीं कर सकते..।
5 मई को रिलीज होगी फिल्म
अदा शर्मा अभिनीत फिल्म 5 मई को रिलीज होने वाली है, इसने एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया जब यह दावा किया गया कि 32,000 महिलाओं ने राज्य छोड़ दिया है। जैसे ही फिल्म का टीजर जारी किया गया, सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) के नेतृत्व वाले वाम और यूडीएफ ने मांग की कि फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की जानी चाहिए।
घोषित किया 1 करोड़ का इनाम
मुस्लिम यूथ लीग की केरल राज्य समिति ने फिल्म में लगाए गए आरोपों को साबित करने वाले व्यक्ति को 1 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की। मुस्लिम लीग के इस इनाम पर पलटवार करते हुए एक दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और हिंदू सेवा केंद्र के संस्थापक प्रतीश विश्वनाथ ने 1 के बदले 10 करोड़ रुपये देने की बात कही है। उनका कहना है कि कोई साबित कर दे कि केरल से कोई भी आईएस में शामिल होने के लिए सीरिया नहीं गया था, तो उसे 10 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
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विपुल अमृतलाल शाह ने बनाई फिल्म
यह फिल्म सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित है। यह केरल में कॉलेज की चार महिला छात्रों की यात्रा पर है जो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाती हैं। फिल्म में योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी भी हैं। इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है।