गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने चेक बाउंस मामले में शनिवार को मशहूर फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को दो साल की सजा सुनाई और शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक संतोषी को 'घायल', 'घातक', 'दामिनी' और 'अंदाज अपना अपना' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश वी.जे. गढ़वी ने संतोषी को दो साल की जेल की सजा सुनाई और उन्हें शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये देने को कहा, जो कि उससे (शिकायतकर्ता) ली गई राशि से दोगुना है।
30 दिन की रोक की अपील स्वीकार
इसके बाद अदालत ने आदेश पर 30 दिन की रोक लगाने की संतोषी की अपील को स्वीकार कर लिया, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। उद्योगपति अशोक लाल ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने एक फिल्म के निर्माण के लिए संतोषी को एक करोड़ रुपये उधार दिए थे, जिसके एवज में फिल्म निर्माता ने उन्हें 10-10 लाख रुपये के 10 चेक दिए थे।
2017 में किया था केस
लेकिन जब बैंक खाते में धनराशि की कमी के कारण चेक बाउंस हो गए तो लाल ने उन्हें कानूनी नोटिस जारी किया और संतोषी द्वारा पैसे वापस करने में विफल रहने के बाद 2017 में अदालत का दरवाजा खटखटाया।
क्या बोले अशोक लाल के वकील
लाल के वकील पीयूष भोजानी ने कहा, ‘‘इसके बाद, आरोपी ने अपने खिलाफ दायर मामले को मुंबई की अदालत में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया, जिसे शिकायतकर्ता ने सत्र अदालत में चुनौती दी। सत्र अदालत ने निर्देश दिया कि संतोषी के खिलाफ सभी मामलों की सुनवाई जामनगर में की जाए।’’ इसके बाद अदालत ने फिल्म निर्माता के खिलाफ समन जारी किया लेकिन वह इसका जवाब देने में विफल रहे।
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