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Hindi News मनोरंजन बॉलीवुड मुश्किल में फंसे नागार्जुन, साउथ सुपरस्टार के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

मुश्किल में फंसे नागार्जुन, साउथ सुपरस्टार के खिलाफ दर्ज हुई FIR, जानें क्या है पूरा मामला

हैदराबाद के एन कन्वेंशन सेंटर से जुड़े मामले में दिग्गज अभिनेता नागार्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस साल की शुरुआत में, नागार्जुन की प्रॉपर्टी पर हाईड्रा का बुलडोजर चलाया गया था। अब एक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं।

nagarjuna- India TV Hindi Image Source : INSTAGRAM कानूनी पचड़े में फंसे नागार्जुन।

हैदराबाद के एन कन्वेंशन सेंटर से जुड़े फाइनेंशियल मिसकन्डक्ट का आरोप लगाते हुए साउथ सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के खिलाफ माधापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। भास्कर रेड्डी ने गुरुवार शाम को शिकायत दर्ज कराई थी। माधापुर सर्कल इंस्पेक्टर कृष्ण मोहन के अनुसार, शिकायत में दावा किया गया है कि नागार्जुन ने वेन्यू से अनुचित लाभ उठाया है, रेड्डी ने मांग की है कि साउथ सुपरस्टार से धन की वसूली की जाए और सरकार को वापस किया जाए।

क्या है मामला?

हैदराबाद के माधापुर पुलिस स्टेशन में साउथ सुपरस्टार के खिलाफ यह शिकायत एन कन्वेंशन सेंटर के हालिया अतिक्रमण के बाद दर्ज हुई है। अगस्त में, नागार्जुन ने उस भूमि की वैधता का बचाव किया जिस पर एन कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था, यह कहते हुए कि इसे पट्टा भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ था और आंध्र प्रदेश भूमि हथियाने (निषेध) अधिनियम के विशेष न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया, जिसने तुम्मिडिकुंटा झील में भूमि अतिक्रमण के दावों के खिलाफ फैसला सुनाया था।

नागार्जुन का पोस्ट

एक्स पर एक पोस्ट में, नागार्जुन ने मौजूदा स्थिति को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- "डियर फैंस और शुभचिंतकों, मशहूर हस्तियों के बारे में खबरों को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा सकता है और प्रभाव के लिए अटकलें लगाई जा सकती हैं। मैं दोहराना चाहूंगा कि जिस जमीन पर एन कन्वेंशन का निर्माण किया गया है वह पट्टा दस्तावेज भूमि है। जमीन का एक प्रतिशत भी अतिक्रमण कर  नहीं लिया गया है।''

आगे क्या बोले नागार्जुन?

अपने पोस्ट में नागार्जुन ने आगे लिखा- 'एपी लैंड ग्रैबिंग (निषेध) अधिनियम की विशेष अदालत ने 24-02-2014 को आदेश क्रमांक 3943/2011 पारित करते हुए कहा कि तुम्मिडिकुंटा झील में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष औपचारिक तर्क प्रस्तुत हो चुका है। मैं देश के कानून और फैसले का पालन करूंगा। तब तक, मैं आपसे ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि आप अटकलों, किसी भी प्रकार की अफवाहों, तथ्यों की गलत बयानी और को गलत तरीके से पेश ना किया जाए।'

एन कन्वेंशन सेंटर में तोड़फोड़ शुरू

माधापुर के पुलिस उपायुक्त ने बताया, HYDRAA के अधिकारियों ने आज सुबह एन कन्वेंशन हॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया है कि तमाम तोड़फोड़ सुचारू रूप से हो सके।

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