रिया चक्रवर्ती को 28 दिन जमानत मिल गई है। जमानत मिलते ही रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की। इस बातचीत में सतीश मानशिंद ने कहा कि 'हम लोग बहुत खुश हैं और आभारी हैं कि हाई कोर्ट के जज ने रिया को बेल देने के लिए कंसीडर किया। रिया चक्रवर्ती को वैसे तो किसी भी हाल में एक दिन के लिए भी जेल में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एनसीबी वालों ने फर्जी केस बनाकर उसे इल लीगल केस में गिरफ्तार कराके कस्टडी में भेजा।'
सुशांत केस Live: रिया चक्रवर्ती जेल से निकली बाहर, सशर्त मिली जमानत
'आखिर में सच सामने आ ही गया कि वो इस केस में गिल्टी बिल्कुल भी नहीं हैं। रिया एक महीने के लिए जेल गई थीं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इतने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया लेकिन किसी भी आरोपी को या फिर जिनसे पूछताछ की गई किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। कोरोना सिर्फ एनसीबी के अधिकारियों को हुआ। अगर आप गैर कानूनी काम करेंगे तो ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा।'
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सतीश मानशिंदे ने कहा कि '27 ए के आधार पर रिया को चार्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि 27 ए ड्रग से जुड़ा कानून है। जो लोग बड़ी मात्रा में ड्रग की फाइनेसिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं उनके लिए बनाया था। लेकिन मुंबई के अधिकारी ने जो कि कोरोना से पीड़ित हैं उन्होंने इन पर इस धारा को लगाकर इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया। जो ड्रग पेडलर उनके दोस्त थे उन्हें छोड़ दिया और जो मासूम थे उन्हें फंसाया इसीलिए हाईकोर्ट ने तीन लोगों को बेल दे दी है।'
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