सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या क्या कहा, पढ़िए पूरा फैसला
सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई सौंप दी है। साथ ही रिया चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी है।
बहुचर्चित सुशांत सिंह राजपूत केस में आज मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निणार्यक फैसला सुनाते हुए इस मामले की जांच का अधिकार सीबीआई के हवाले करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले की जांच में सीबीआई का सहयोग करेगी।
आपतो बता दें कि काफी दिनों से महाराष्ट्र औऱ बिहार पुलिस के बीच चल रही खींचतान के बाद यह साफ हो गया है कि सीबीआई इस केस की तह तक जाकर इसकी जांच करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बैंच की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश ऋषिकेश रॉय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में पटना में सुशांत के परिवार द्वारा करवाई गई एफआईआर को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करने की इजाजत मांगी थी जिसे सिंगल बैंच ने खारिज कर दिया। यानी इस मामले में अब महाराष्ट्र सरकार के लिए सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मणेशिंदे का बयान आया है। रिया के वकील ने कहा- 'सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करने और मुंबई पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि यह वांछित न्याय होगा क्योंकि रिया ने खुद CBI जांच के लिए कहा था।'
आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनाते वक्त क्या क्या बातें कहीं।
35 पन्नों के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दायर एफआईआर को सही मानते हुए कहा कि उस एफआईआर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता क्योकि वो पूरी तरह न्याय संगत है। सुशांत के परिवार को एक वादी माना जाना सही है।
अदालत ने कहा कि हर पहलू और पक्ष के दावों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला बनाया और सुनाया है।
अदालत ने कहा कि बिहार सरकार ने इस केस की जो सीबीआई जांच की सिफारिश की थी वो सही है। महाराष्ट्र सरकार को अब जांच में सहयोग करना होगा।
अदालत ने कहा कि मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत औऱ कागजात सीबीआई को सौंपने होंगे।
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