अहमदाबाद: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के अभिनय से सजी पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म ‘रईस’ ने बॉक्स ऑफिस पर बेशक शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन इस फिल्म के साथ किंग खान की काफी मुश्किलें भी बढ़ गई थीं। शाहरुख ने अपनी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कई नए तरीकों का इस्तेमाल किया और इसी दौरान एक शख्स की दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई थी। इसके बाद शाहरुख के खिलाफ समन भी जारी हुआ। लेकिन अब गुजरात उच्च न्यायालय ने किंग खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर बुधवार को अंतरिम स्थगन लगा दिया। अपनी फिल्म ‘रईस’ के प्रोमोशन के दौरान इस वर्ष की शुरुआत में वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ में एक व्यक्ति की हृदय गति रूक जाने से मौत हो गई थी जिसमें उनकी कथित अभियोज्यता को लेकर मुकदमे में अदालत ने यह स्थगन लगाया।
हालांकि अब न्यायमूर्त ए.जे. देसाई ने सुपरस्टार को राहत दे दी है। उन्होंने वडोदरा अदालत द्वारा उन्हें भेजे गए समन पर भी रोक लगा दी है, जिसने 23 जुलाई को शाहरुख को पेश होकर मामले में आरोपों पर जवाब देने का आदेश दिया था। किंग खान के वकील ने अदालत को मामले के बारे में जानकारी दी और कहा कि 23 जनवरी को अगस्त क्रांति एक्सप्रेस के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर हुई अराजकता के लिए वह उत्तरदायी नहीं थे। शाहरुख अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इस रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे।
शाहरुख के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम स्थगन को मंजूरी देते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 25 सितम्बर तय की। गौरतलब हा कि प्लेटफॉर्म पर अफरा-तफरी मचने से वडोदरा निवासी फहरीद खान पठान की मौत हो गई थी और कई अन्य जख्मी भी हुए थे। इसके अलावा रेलवे की संपत्ति को भी काफई नुकसान पहुंचा था। (इच्छा जाहिर करने के अगले ही दिन सनी लियोन बनीं बेटी की मां)
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