मुंबई रेव पार्टी के दौरान गिरफ्तार किए गए आर्यन खान की अंतरिम जमानत याचिका पर कल सुनवाई की जाएगी। गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि वह कल सुबह 11 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने एनसीबी से तब तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
गुरुवार को आर्यन खान की एनसीबी कस्टडी पूरी हो रही थी, जिसके मद्देनजर जांच एजेंसी आर्यन को एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया था। जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आर्यन खान के साथ अन्य आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जांज एजेंसी आर्यन खान को कोर्ट के बाद मुंबई में अपने कार्यालय में ले गई है। आरोपियों को कल तक न्यायिक हिरासत में एनसीबी कार्यालय में रखा जाएगा क्योंकि आरोपियों की कोरोना रिपोर्ट आने तक जेल में कैदियों को नहीं डाला जाएगा।
कोर्ट में आर्यन खान की तरफ से अपना पक्ष पेश करने हुए वकील सतीश मानशिंदे कहा कि किसी जेल में ना भेजा जाए। आज रात उन्हें एनसीबी की कस्टडी में ही रखा जाए। कोर्ट ने उनकी ये दरख्वास्त मान ली है।
वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत से कहा, ''आज तक आर्यन से एक सवाल पूछा गया है और वह है उसके विदेश प्रवास के बारे में। उसका अचित कुमार से आमना-सामना नहीं हुआ है जो पिछले कई घंटों से एनसीबी की हिरासत में भी था।''
उन्होंने आगे बताया कि प्रतीक गाबा ने आर्यन खान को वीवीआईपी गेस्ट के तौर पर क्रूज पर बुलाया था। प्रतीक को अभिर फर्नीचरवाला ने आर्यन को बुलाने के लिए कहा था।
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