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आदित्य पंचोली को रेप केस में कोर्ट ने दी 19 जुलाई तक अंतरिम राहत

मंगलवार को कोर्ट ने 19 जुलाई तक एक्टर प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली को अंतरिम राहत दी है। आदित्य के खिलाफ कुछ दिनों पहले मुंबई में एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी।

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मंगलवार को कोर्ट ने 19 जुलाई तक एक्टर प्रोड्यूसर आदित्य पंचोली(Aditya Pancholi) को अंतरिम राहत दी है। आदित्य के खिलाफ कुछ दिनों पहले मुंबई में एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। अंतरिम बेल मिलने के बाद आदित्य पंचोली के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा- उस महिला ने अपनी एफआईआर में झूठ कहा है। उनकी कंप्लेंट और पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ अलग है।

आपको बता दें शिकायत मुंबई पुलिस के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। वर्सोवा पुलिस ने आदित्य पंचोली के खिलाफ आईपीसी की धारा CR no 198/2019 U/s 376, 328, 384, 341, 342, 323, 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया हैं।

एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में कहा था- आदित्य पंचोली ने कई बार उनका रेप किया है। वह इससे पहले भी आदित्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करा चुकी हैं।

एक्ट्रेस ने बताया जब वह 17 साल की थी तब उन्होंने आदित्य पंचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया जब आदित्य ने उनके साथ गलत काम किया था वह तब पुलिस के पास गई थीं। मगर तब उन्हें वॉर्निंग देकर छोड़ दिया गया था।

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