तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश में नहीं रिलीज होगी ‘पद्मावत’?
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल पर इतना जरूर कहा था कि जो पहले कहा गया है, वही लागू रहेगा।
भोपाल: मध्य प्रदेश में 'पद्मावत' फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बने संशय के बीच राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ किया है कि राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश की समीक्षा के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को 'पद्मावत' फिल्म के प्रदर्शन पर रोक हटाने के आदेश जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश में सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के प्रदर्शन पर कोई आदेश जारी नहीं किया था, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल पर इतना जरूर कहा था कि जो पहले कहा गया है, वही लागू रहेगा।
पद्मावती फिल्म को लेकर उपजे विरोध के बीच मुख्यमंत्री ने राज्य में फिल्म का प्रदर्शन न होने का एलान किया था। उसके बाद फिल्म का नाम बदला और रिलीज की तारीख भी आ गई। वहीं, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव एस.के. मिश्रा ने इस मसले पर किसी तरह के आधिकारिक तौर पर फैसला होने को नकारा था।
राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा था कि राज्य में जब पद्मावत फिल्म पर प्रतिबंध है तो उसका गीत भी नहीं बजना चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पद्मावत' फिल्म पर लगाई गई रोक को हटाए जाने का आदेश दिए जाने पर राज्य के गृहमंत्री सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रति आने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी। आदेश को देखने के बाद सरकार विचार कर वैधानिक स्थिति क्या है, उस आधार पर फैसला करेगी।
करणी सेना द्वारा किए जा रहे विरोध और कानून व्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर पूछे गए सवाल पर सिंह ने कहा कि कुछ लोगों में फिल्म को लेकर आक्रोश है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होगी और उसके बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी।