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ट्विटर पोस्ट मामले पर कंगना रनौत और रंगोली पर FIR दर्ज न होने पर अदालत ने दिया ये आदेश

मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ के शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने का आखिरी मौका देते हुए 5 फरवरी तक का समय दिया है।

ट्विटर पोस्ट मामले पर कंगना रनौत और रंगोली पर FIR दर्ज न होने पर अदालत ने दिया ये आदेश- India TV Hindi Image Source : INSTAGRAM/KANGANARANAUT ट्विटर पोस्ट मामले पर कंगना रनौत और रंगोली पर FIR दर्ज न होने पर अदालत ने दिया ये आदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल बेबाक बोल के कारण हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। कंगना रनौत सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं। वहीं सोशल मीडिया में नफरत फैलाने वाले मैसेज के कारण विवादों में गिर गई है। मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को दोनों के खिलाफ एक शिकायत होने पर रिपोर्ट दर्ज करने का आखिरी मौका दिया है।

मंगलवार को मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ के शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज करने का आखिरी मौका देते हुए 5 फरवरी तक का समय दिया है।

अक्टूबर में मजिस्ट्रेट की अदालत ने उपनगरीय अंबोली पुलिस से पूछा था कि उस प्राइवेट शिकायत की जांच करे और 5 दिसंबर तक रिपोर्ट दर्ज करें। लेकिन पुलिस रिपोर्ट फाइल करने में पीछे रही। जिसके बाद उन्हें 5 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। इसके साथ ही अगर इस डेडलाइन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

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वकील अली काशिफ खान देशमुख ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कि मंगलावर को कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने की आखिरी तारीफ 5 फरवरी दी है।

शिकायत में कहा गया कि कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने ट्विटर पर आपत्तिजनक संदेश पोस्ट किया था। उन्होंने अप्रैल में एक विशेष समुदाय को टारगेट किया था। जिसके बाद ही उनका ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया था।

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वहीं कगंना रनौत ने एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वह अपनी बहन रंगोली का सपोर्ट करती नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने उस समुदाय के एक संप्रदाय को आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया गया था। जिसके बाद से ही दोनों के खिलाफ पुलिस जांच और कार्रवाई की मांग हो रही है।

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