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Hindi News मनोरंजन बॉलीवुड Raj Kundra Controversy: शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में उतरे फिल्ममेकर हंसल मेहता, बोले- 'अकेला छोड़ दें'

Raj Kundra Controversy: शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में उतरे फिल्ममेकर हंसल मेहता, बोले- 'अकेला छोड़ दें'

जाने माने फिल्ममेकर हंसल मेहता ने ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है। अपने इस ट्वीट में फिल्ममेकर ने सभी से अभिनेत्री को अकेला छोड़ने की गुजारिश की है।

 Hansal Mehta, Raj Kundra and Shilpa Shetty- India TV Hindi Image Source : INSTAGRAM/ THESHILPASHETTY   Hansal Mehta, Raj Kundra and Shilpa Shetty

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक ओर सेबी ने जुर्माना लगाया है तो दूसरी ओर कोर्ट ने राज कुंद्रा को जमानत देने से फिलहाल मना कर दिया है। इन सबके बीच जाने माने फिल्ममेकर हंसल मेहता ने ट्वीट किया है जो वायरल हो रहा है। अपने इस ट्वीट में फिल्ममेकर ने सभी से अभिनेत्री को अकेला छोड़ने की गुजारिश की है।

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हंसला मेहता ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। हंसल मेहता ने पहला ट्वीट किया- 'यदि आप उसके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम शिल्पा शेट्टी को अकेला छोड़ दें और कानून को तय करने दें। उन्हें कुछ प्रिविसी दें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में न्याय होने से पहले ही लोग अपनी नजरों में दूसरों को दोषी मान लेते हैं।' 

हंसल मेहता ने आगे कहा- 'इस तरह से चुप रहना एक पैटर्न बन गया है। अच्छे समय में सभी लोग एक साथ पार्टी करते हैं। बुरे वक्त में सन्नाटा सा छा जाता है। अलगाव हो जाता है। इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है, नुकसान पहले ही हो चुका होता है।' 

आगे ट्वीट किया- 'यह पैटर्न है। आरोप एक फिल्मी व्यक्ति के खिलाफ हैं, तो गोपनीयता पर आक्रमण करने, व्यापक निर्णय पारित करने, चरित्र-हत्या करने के लिए, 'समाचार' को बकवास गपशप से भरने के लिए , फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। चुप रहने की यही कीमत है।'  

आपको बता दें, पोर्नोग्रॉफी केस में राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) और सूचना प्रौद्योगिकी कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे एक दिन पहले मंगलवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने बुधवार को उसे खारिज कर दिया। बंबई हाई कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें कोई तत्काल अस्थायी राहत देने से भी इनकार कर दिया था। 

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