नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को काले हिरण और चिंकारा शिकार मामले में सोमवार को जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लंबे वक्त से चल रहे इस विवाद से सलमान को राहत दी है। गौरतलब है कि निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने मामले पर मई के आखिरी सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में सजा बढ़ाने के लिए याचिका दाखिल की थी। फैसले के इस घड़ीं में सलमान की बहन अलविरा सुबह 10 बजे ही कोर्ट पहुंच गई थीं। अलवीरा रविवार की शाम को ही जोधपुर पहुंच चुकी थीं। यह मामला 18 साल पहले शुरु हुआ था। इसमें निचली अदालत पहले ही सलमान खान को दोषी करार देते हुए सजा सुना चुकी है। इस पर हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था जिसमें अब सलमान को रिहा कर दिया गया है।
सलमान ने निचली अदालत से मिली सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। निचली अदालत ने सलमान को शिकार के दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक साल और पांच साल की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने मामले पर मई के आखिरी सप्ताह में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उच्च न्यायालय अगर निचली अदालत के फैसले को कायम रखता तो सलमान को फिर से जोधपुर केंद्रीय कारागार जाना होता। अवैध शिकार के दो अलग-अलग मामलों में सलमान के अलावा 7 अन्य आरोपी भी शामिल थे। जोधपुर के सुदूरवर्ती इलाके भावड में 26 सितंबर, 1998 को और इसी इलाके के घोड़ा फार्म्स में 28 सितंबर, 1998 को यह अवैध शिकार किए गए थे। सलमान उस समय जोधपुर में फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग कर रहे थे। सलमान इस मामले में इससे पहले जोधपुर जेल जा चुके हैं।
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