दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को सलमान खान की आगामी फिल्म 'भारत' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जे.आर.मिधा और चंद्रशेखर की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और अपरिपक्व है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म नहीं। पीठ ने अदालत के अंदर फिल्म का ट्रेलर भी देखा और इसमें कुछ गलत नहीं पाया।
अदालत कार्यकर्ता विकास त्यागी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। त्यागी का कहना था कि 'भारत' शब्द का वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
त्यागी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक को फिल्म का शीर्षक बदलने का निर्देश दें।
उन्होंने कहा कि यह टाइटल प्रतीक और नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम) अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है, जो 'भारत' का किसी व्यापार, व्यवसाय व पेशे के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है।
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