27 दिनों से चल रहे हाई प्रोफाइल मुंबई ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को बेल मिल गई है। आर्यन को ये बेल बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है। हाई कोर्ट में आज तीसरे दिन लंच के बाद बहस शुरू हुई थी जिसमें कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और जमानत याचिका स्वीकार कर ली। आर्यन के साथ मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट को भी बेल मिल गई है। आज का दिन मानों बचाव पक्ष का दिन था। एनसीबी ने कोर्ट के सामने 8 दमदार दलीलें रखीं लेकिन मुकुल रोहतगी की 2 दलीलों ने पूरा सीन ही बदल दिया। प्वाइंट्स में जानिए दोनों पक्षों ने कोर्ट में क्या क्या कहा।
Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान की पूरी हुई 'मन्नत' बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत
NCB की 8 दमदार दलीलें
1. एनसीबी के वकील ने कोर्ट में कहा कि आर्यन कई पेडलर से संपर्क में हैं। कुल 12 लोगों का ग्रुप क्रूज़ पर जाने वाला था, जिसमें से 11 को एनसीबी ने पकड़ा।
2. एनसीबी के वकील ने कहा- इस मामले में पकड़े गए अचित कुमार ड्रग पेडलर है, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है और यह आरोपी नंबर 17 है।
3. अनिल सिंह ने रिया और शौविक चक्रवर्ती मामले का हवाला दिया कि दोनों को इस सेक्शन में ज़मानत नहीं मिली थी। इसलिए आर्यन को भी नहीं मिलनी चाहिए।
4. इस मामले में सेक्शन 28 लगाया है, क्योंकि आर्यन इस पूरी षड्यंत्र का हिस्सा थे। एक कमर्शियल क्वांटिटी में डील अटेम्प्ट हो रहा था।
5. एनसीबी ने कहा, 'अरबाज़ आरोपी नंबर 2 आर्यन का बचपन का दोस्त है। क्रूज पार्टी से पहले दोनों आर्यन के घर से निकले और क्रूज टर्मिनस पर पहुंचे तब उन्हें पकड़ा गया।
आर्यन खान की जमानत मिलने के बाद वकील मुकुल रोहतगी ने क्या कहा, जानिए
6.दोनों एक ही कमरे में रहने वाले थे। हमने सेक्शन 8 लगाया है।
7. एनसीबी ने कहा- कॉन्सपिरेसी के मामले में जमानत देना जरूरी नहीं है।
8. ड्रग्स डीलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने जघन्य अपराध कहा है।
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की 2 दलीलें
1. मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा- 'साजिश साबित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है।'
2. आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने कहा- मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उन्होंने ही आर्यन को क्रूज पर इनवाइट किया था। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है।
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