शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में 27 दिन बाद जमानत मिल गई है। आर्यन को बेल मिलने के बाद उनके वकील मुकुल रोहतगी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी है। आर्यन कल या परसो तक जेल से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे।
आपको बता दें कि बचाव पक्ष की ओर से हायर किए गए मुकुल रोहतगी तीसरे वकील थे, जिनकी दलीलों पर एनसीबी की दलीलें भारी नहीं पड़ पाईं और कोर्ट ने आर्यन को जमानत दी।
Aryan Khan Drugs Case: आर्यन खान की पूरी हुई 'मन्नत' बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत
इससे पहले बचाव पक्ष की तरफ से वकील सतीश मानशिंदे और अमित देसाई आर्यन खान की जमानत के लिए सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में दलीले रख रहे थे।
एनसीबी की दलील पूरी होने के बाद आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मानव और गाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? उन्होंने ही आर्यन को क्रूज पर इनवाइट किया था। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की है। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा- 'साजिश साबित करने के लिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है।'
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