मुंबई: रेप केस में मुंबई की एक कोर्ट ने आलोक नाथ को अग्रिम जमानत दे दी है। आलोक नाथ ने 14 दिसंबर 2018 को दिनदोशी सेशन कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। 21 नवंबर को मुंबई पुलिस ने आलोक नाथ के खिलाफ रेप केस दर्ज किया था।
मीटू के तहत एक राइटर ने आलोक नाथ पर आरोप लगाया था कि उन्होंने 19 साल पहले उनका रेप किया था। इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 376 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था।
#MeToo मूवमेंट के तहत राइटर ने अक्टूबर 2018 में अपने फेसबुक पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा था कि 19 साल पहले आलोक नाथ ने उनका रेप किया था। उन्होंने लिखा था- ''वह शराबी और बेशर्म थे, लेकिन वह उस दशक के टेलीविजन स्टार भी थे इसलिए उन्हें उनके खराब बर्ताव के लिए भी माफ कर दिया जाता था। मेरी लीड फीमेल एक्टर को वह परेशान करते थे। वह सेट पर उन्हें परेशान करते थे और सब शांत रहते थे। जब उन्होंने हमसे इसकी शिकायत की तो हमने आलोक नाथ को माफ करने का फैसला किया था।''