नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रमजान के दौरान सुबह पांच बजे से वोटिंग करने की मांग पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रमजान के दौरान सुबह सात बजे के बजाय सुबह पांच बजे से वोटिंग शुरू करने की मांग की गई है। बता दें कि रमजान का पवित्र महीना छह मई से शुरू हो रहा है और छह मई को पांचवें चरण का मतदाना होना है। उसके बाद दो और चरण की वोटिंग होगी।
अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग याचिकाकर्ता की बात सुने और इस पर विचार करे कि क्या आने वाले चरणों में मतदान का समय बदला जा सकता है? हालांकि कोर्ट ने इस संबंध ने अपनी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया है।
लोकसभा चुनाव 2019 के लंबे कार्यक्रम के साथ ही रमजान के महीनें में मतदान कराए जाने को लेकर कुछ धार्मिक गुरु और राजनेता नाराज़गी जता चुके हैं। मुस्लिमों के पवित्र त्यौहार रमज़ान में मतदान रखे जाने की वजह से इन लोगों ने कम वोटिंग होने की आशंका भी जताई थी।
इस पर चुनाव आयोग ने कहा था कि चुनाव पूरे महीनें होंगे ऐसे में रमजान को इससे अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि रमजान के दौरान आने वाले मुख्य त्यौहारों और शुक्रवार के दिन का ध्यान रखते हुए इन दिनों में मतदान नहीं रखा गया है।
बता दें कि चुनाव शुरू हो जाने के बाद कोई बड़ी चूक या उल्लंघन के अलावा सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं दे सकता है इसलिए ये पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि वह इस पर क्या फैसला लेगा।