ममता बनर्जी की विवादित तस्वीर इंटरनेट पर पोस्ट करने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इससे पहले गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियंका यदि माफी मांगती हैं तभी उन्हें जमानत दी जाएगी। मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा हम जमानत दे देंगे लेकिन उन्हें (.प्रियंका शर्मा) को माफी मांगनी होगी।
इससे पहले प्रियंका के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केवल एक पोस्ट की वजह से इसे जेल में भेज दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम जमानत दे देंगे लेकिन उन्हें (प्रियंका शर्मा) को माफी मांगनी होगी। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा हमने भी तस्वीर देखी। अगर ये कोई सामान्य व्यक्ति होता तो बात अलग होती लेकिन चूंकि वो बीजेपी कार्यकर्ता है इसलिए दूसरे पक्ष को आपत्ति हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी मेरिट पर नहीं जा रहे हैं लेकिन अभी केवल इतना कह रहे है कि चूंकि अभी चुनाव चल रहा है और आप एक पार्टी के सदस्य हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे है।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं होगा लेकिन किसी दूसरे की भावना को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिएबहस के दौरान प्रियंका शर्मा के वकील बार बार माफी मांगने की बात को टालते रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट माफी मांगने की बात पर जोर देता रहा। प्रियंका शर्मा के वकील ने कहा कि ये फेसबुक पर वायरल हुआ था। बहुत लोगों ने शेयर किया था। इसके बाद माफी मांगने की शर्त के साथ प्रियंका शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाय ।