मुजफ्फरनगर (उप्र.): चुनाव आयोग ने चुनाव संबंधी अपने खर्च का ब्योरा नहीं देने पर उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले 493 पराजित प्रत्याशियों को अगले तीन वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य करार दिया है। इस सूची में राज्य के मुजफ्फरनगर जिले के छह प्रत्याशी भी शामिल हैं।
मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश चंद राय ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में किए गए चुनावी खर्च का ब्योरा देने में विफल रहने पर इन प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है।