नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवार इस बार चुनाव के लिए अपने नामांकन ऑनलाइन दाखिल करेंगे। चुनाव आयोग की गाइड लाइंस के अनुसार पोस्टल बैलेट सुविधा का विकल्प उन मतदाताओं को भी मिलेगा जिन्हें 'विकलांग व्यक्ति’ के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में कार्यरत लोग और COVID-19 पॉजिटिव/संभवतः संक्रमित लोगों को भी पोस्टल बैलेट की सुविधा मिलेगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार लोगों को चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान फेस मास्क पहनना होगा।
वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक ही सार्वजनिक सभाएं और रोड शो की अनुमति होगी।
कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी मतदाताओं को हाथ के दस्ताने (ग्लव्स) प्रदान किए जाएंगे। मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा। मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे।
इससे पहले इसी हफ्ते चुनाव आयोग की बैठक में आम चुनाव/उपचुनावों के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी करने के मामले पर आज आयोग की बैठक में चर्चा की गई। आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों/सुझावों पर विचार किया। इस बैठक में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा किए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया।