CLAT 2025 के नतीजों में क्या होगा बदलाव? दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया ये निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) को सीएलएटी 2025 परीक्षा के संशोधित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। कैंडिडेट्स नीचे डिटेल्ड विवरण पढ़ सकते हैं।
CLAT 2025 परिणाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) को एक निर्देश दिया है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कानून न्यायालयों के लिए पूरी तरह से 'हाथ खींच लेने' के दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता है, जहां उत्तर कुंजी स्पष्ट रूप से गलत है, इस बात पर जोर देते हुए कि उम्मीदवार के साथ हुए अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। जज ज्योति सिंह ने कहा कि किसी परीक्षा प्रक्रिया में आंसर-की को चुनौती देने वाले मामले की जांच करने पर कोर्ट के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, भले ही कोर्ट के समक्ष विशेषज्ञ की राय हो।
कोर्ट ने कहा, "इसलिए, कानून पूरी तरह से 'हाथ से हाथ मिलाने' के दृष्टिकोण की सराहना नहीं करता है और असाधारण मामलों में जहां प्रश्न स्पष्ट रूप से गलत पाए जाते हैं, उम्मीदवार के साथ परिणामी अन्याय का निवारण किया जाना चाहिए और उसे समाप्त किया जाना चाहिए।"
कोर्ट ने दो प्रश्नों में स्पष्ट रूप से गलती पाईं
जज ज्योति सिंह ने 01 दिसंबर को आयोजित CLAT-UG 2025 परीक्षा के लिए प्रकाशित फाइनल आंसर-की को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। याचिका एक उम्मीदवार द्वारा दायर की गई थी जो परीक्षा में उपस्थित हुआ था और उसने विशेष रूप से पांच प्रश्नों के उत्तरों को चुनौती दी थी। न्यायालय ने दो प्रश्नों में स्पष्ट रूप से त्रुटियां पाईं और कहा कि इस पर आंखें मूंद लेना याचिकाकर्ता के साथ अन्याय होगा और इससे अन्य उम्मीदवारों के रिजल्ट पर असर पड़ सकता है।
कोर्ट ने कहा, "तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता के परिणाम को संशोधित किया जाएगा ताकि उसे प्रश्न संख्या 14 के लिए अंक देने की योजना के अनुसार अंक दिए जा सकें। चूंकि कोर्ट ने विकल्प 'सी' को सही उत्तर के रूप में बरकरार रखा है, जो कि विशेषज्ञ समिति का भी दृष्टिकोण था, इसलिए लाभ केवल याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं हो सकता है और यह उन सभी उम्मीदवारों को मिलेगा जिन्होंने विकल्प 'सी' चुना है।"
इसमें कहा गया है: "विशेषज्ञ समिति द्वारा सही सलाह के अनुसार प्रश्न संख्या 100 को बाहर रखा जाएगा और परिणाम तदनुसार संशोधित किया जाएगा।" एनएलयू के कंसोर्टियम ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि कंसोर्टियम द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने उत्तर कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न उम्मीदवारों से प्राप्त सभी आपत्तियों पर विधिवत विचार किया था।
बता दें कि कंसोर्टियम ने कहा था कि उसने 07 दिसंबर को फाइनल आंसर-की को अंतिम रूप देने और प्रकाशित करने से पहले एक कठोर आंतरिक प्रक्रिया अपनाई है और इस तरह की प्रक्रिया ने याचिकाकर्ता सहित सभी उम्मीदवारों को अनंतिम उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्तियां उठाने का पर्याप्त अवसर दिया है।
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