'यूनिवर्सिटीज को वापस करनी होगी इन छात्रों की फीस', यूजीसी ने दिए सख्त आदेश
UGC ने सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को कड़ी चेतावनी देते हुए आगाह किया है कि जिन छात्रों ने किसी अन्य संस्थानों में एडमिशन ले लिया है उनकी फीस नियमानुसार वापस कर दें।
ग्रेजुएशन व पोस्टग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए राहत वाली खबर हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (HEIs) में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों को राहत दी है, जिन्होंने एक संस्थान से दूसरे संस्थान में एडमिशन ले लिया है। यूजीसी ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्पष्ट शब्दों में निर्देश देते हुए कहा है कि वे उन स्टूडेंट्स की फीस वापस करें, जिन्होंने पहले एक कॉलेज में एडमिशन औऱ फिर किसी अन्य संस्थान में नामांकन करवा लिया है। UGC ने यह निर्देश एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिया है।
हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को किया मेल
दरअसल, यूजीसी को लंबे समय से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (HEIs) के खिलाफ स्टूडेंट्स की फीस न रिफंड करने की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद छात्रों को राहत देते हुए यूजीसी ने सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एक मेल किया और साथ ही रिमाइंडर के जरिए अनुरोध करते हुए कहा कि वे उन सभी छात्रों की फीस रिफंड करें, जो अन्य किसी संस्थानों में शिफ्ट हो गए हैं।
लिया जाएगा सख्त एक्शन
साथ ही नोटिफिकेशन में आगे लिखा गया, यदि फीस देने में देरी या इनकार हुआ तो संबंधित के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एचईआई को सलाह दी जाती है कि वे फीस वापसी पर विशेष ध्यान दें और इस संबंध में जारी यूजीसी के दिशानिर्देशों का पालन करें, ताकि छात्र उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। बता दें कि, यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) रेगुलेशन, 2023 में लिखा है कि यदि समय के भीतर एडमिशन फीस वापस नहीं की जाती है, तो छात्र इसकी शिकायत कर सकते हैं।
गौरतलब है, फीस वापसी के संबंध में यूजीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर उपलब्ध हैं। साथ ही ये दिशानिर्देश यूजीसी एक्ट, I 956 की धारा 2(टी) और आई2(बी) के तहत शामिल सभी यूनिवर्सिटीज द्वारा प्रस्तावित ग्रेजुएट, अंडरग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम पर लागू होते हैं।
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