नेशनल मेडिकल कमीशन ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 (जीएमईआर) के तहत गाइडलाइन वापस ले लिए हैं। इस संबंध में एक एनएमसी ने नोटिस जारी करते हुए कहा, "यह सूचित किया जाता है कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के तहत गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया गया है और सभी को निरस्त कर दिए गए हैं"। NMC की तरफ से गाइडलाइन रद्द करने की जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के निदेशक शंभू शरण कुमार के भी साइन भी हैं।
नियम इसी सेशन से लागू होने थे
बता दें कि 2 जून, 2023 को एनएमसी ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन जारी किया था। हालांकि, 12 जून, 2023 को कमीशन ने संशोधित रूप में रेगुलेशन को फिर से जारी किया था, जिसमें MBBS के छात्रों के लिए कई नियम जारी किए गए थे। ये सभी नियम इसी सेशन से लागू होने थे।
किए जाने थे ये बदलाव
गाइडलाइन में MBBS छात्रों के लिए गांवों के एक परिवार को गोद लेने, 30 अगस्त के बाद एडमिशन लेने पर डिग्री नहीं मान्य होने आदि की जानकारी दी गई थी। लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त गाइडलाइन में यूजी-पीजी की राज्य और केंद्र की काउंसलिंग एक साथ कराए जाने की सिफारिश भी की गई थी। साथ ही छात्रों को एडमिशन की तारीख से 9 वर्ष के अंदर एमबीबीएस पूरा करने का भी निर्देश था, जबकि पहले साल की परीक्षा पास करने के लिए 4 अटेम्प्ट दिए जाने की बात कही गई थी। जल्द ही नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।
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