सुप्रीम कोर्ट से आज सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी को बड़ा झटका लगा है। डीयू ने सेंट स्टीफंस कॉलेज में माइनॉरिटी के एडमिशन के लिए अपनाए गए पॉलिसी को चुनौती दी थी। सेंट स्टीफंस कॉलेज को 50% अल्पसंख्यक कोटा सीटों के लिए इंटरव्यू आयोजित करने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश दिया था। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस स्तर पर पारित कोई भी आदेश "बहुत देर से" होगा और इसके परिणामस्वरूप " “छात्रों के बीच अनिश्चितता" होगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी थी चुनौती
21 जुलाई को पारित हाईकोर्ट के आदेश को दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी द्वारा दायर दो अलग-अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दो याचिकाओं को खारिज करते हुए, जस्टिस एएस बोपन्ना और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा, “यह ध्यान में रखते हुए कि पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है और हाई कोर्ट ने एडमिशन को रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन कर दिया है, हमें इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता है।”
लिया था हाईकोर्ट का शरण
यह दूसरा साल है जब हाईकोर्ट ने कॉलेज को इंटरव्यू को 15% महत्व देकर 50% ईसाई कोटा सीटें भरने की अनुमति दी है। कॉलेज ने डीयू द्वारा जारी 30 दिसंबर की नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अल्पसंख्यक कोटे के तहत सभी एडमिशन केवल सीयूईटी के अंकों के आधार पर भरने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आगे हाईकोर्ट से कहा गया, ''इस बात पर विचार करते हुए कि मामले में निश्चितता होनी चाहिए, हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह (याचिका पर) यथाशीघ्र निर्णय ले।''
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