सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि रिक्तियां नहीं भरी गईं तो सूचना के अधिकार पर 2005 का कानून एक "मृत पत्र" बन जाएगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
'सूचना का अधिकार अधिनियम एक मृत पत्र बन जाएगा'
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से एसआईसी की स्वीकृत संख्या, रिक्तियों और वहां लंबित मामलों की कुल संख्या सहित कई पहलुओं पर सभी राज्यों से जानकारी एकत्र करने को कहा। झारखंड, त्रिपुरा और तेलंगाना जैसे राज्यों में एसआईसी निष्क्रिय हो गए हैं, इस दलील पर ध्यान देने के बाद सीजेआई ने कहा, "2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम एक मृत पत्र बन जाएगा।"
'जानकारी देने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया'
कोर्ट ने राज्यों और केंद्र को जानकारी प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है, और आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर याचिका को उसके बाद सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सीआईसी और एसआईसी में रिक्तियों को समय पर भरने सहित मुद्दों पर शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले का केंद्र और राज्यों द्वारा पालन नहीं किया गया है।
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