SSC GD कांस्टेबल की बढ़ गई वैकेंसी, यहां देखें किस विभाग में कितने पद
SSC ने कई विभागों के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल पदों के लिए वैकेंसी बढ़ा दी है, जो उम्मीदवार इन पदों की संख्या देखना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं।
स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) ने आज 13 जून को जनरल ड्यूटी (जीडी) कांस्टेबलों की भर्ती के लिए संशोधित वैकेंसी लिस्ट की घोषणा की है। एसएससी जीडी संशोधित वैकैंसी 2024 लिस्ट पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए राज्यवार, कैटेगरी वाइस, फोर्स वाइस और जेंडर वाइस जारी की गई है। आयोग ने एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्तियों के पदों की संख्या बढ़ाकर 46,617 कर दी है। इनमें से 41,467 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 5,150 पद महिला उम्मीदवारों के लिए हैं। इससे पहले लगभग 26,000 जीडी कांस्टेबल रिक्तियों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी की गई थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in के माध्यम से एसएससी जीडी कांस्टेबल संशोधित वैकेंसी 2024 लिस्ट देख सकते हैं।
किन फोर्स में कितनी वैकेंसी?
BSF: 12076 पद
CISF: 13632 पद
CRPF: 9410 पद
SSB: 1926 पद
ITBP: 6287 पद
AR: 2990 पद
SSF: 296 पद
कब हुई थी परीक्षा?
गौरतलब है कि SSC ने इस साल फरवरी-मार्च में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (CAPFs), SSF में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन (GD) पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी गई है और रिजल्ट अगले दिन जारी होने की उम्मीद है। घोषित होने पर, उम्मीदवार ssc.gov.in पर SSC GD रिजल्ट देख सकते हैं।
कांस्टेबल जीडी परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई थी। पहले चरण में आयोग ने 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच परीक्षा आयोजित की थी। हालांकि, कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की थी, जिसके लिए 30 मार्च को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी।
SSC GD Constable result 2024: ऐसे देखें अपना रिजल्ट
सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।
फिर रिजल्ट वाला पेज खोलें।
इसके बाद कॉन्स्टेबल जीडी टैब पर जाएं।
अब कॉन्स्टेबल जीडी रिजल्ट 2024 पीडीएफ खोलें।
फिर रोल नंबर का उपयोग करके अपना रिजल्ट देखें।
अंत में आगे की जरूरत के लिए इसकी हार्डकॉपी डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
ये भी पढ़ें:
1.15 करोड़ बच्चों के लिए खुले इस राज्य में 54000 स्कूल, आज से शुरू हुईं क्लासेस
NEET एग्जाम इन बच्चों के लिए होगा अब दोबारा, काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार