नीट-यूजी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र को जारी किया नोटिस, हाई कोर्ट में सभी मामलों पर भी लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए और केंद्र को नीट विवाद को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही हाई कोर्ट में सभी मामलों पर भी रोक लगाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 के मामलों को विभिन्न हाई कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करने की मांग करने वाली याचिकाओं के संबंध में केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन मामलों से संबंधित हाई कोर्ट में भी चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने मेघालय में NEET-UG परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की एक याचिका की सुनवाई की, जहाँ उम्मीदवार ने कथित तौर पर 45 मिनट गंवा दिए थे।
याचिकाकर्ता ने 1,563 छात्रों के ग्रुप में शामिल होने की मांग की, जिन्हें ग्रेस मार्क दिए गए और 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया। इसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को सुनवाई तय की है।
इससे पहले भी हुई थी सुनवाई
मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में किसी भी लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने टिप्पणी की, "अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत लापरवाही है, तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इन सभी मामलों को प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।"
सरकार ने दिया ये जवाब
शिक्षा मंत्रालय ने पटना में आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि ग्रेस मार्क्स के आवंटन को लेकर चिंताओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया गया है।
क्या है उम्मीदवारों की चिंताएँ
छात्रों ने कथित प्रश्नपत्र लीक, ग्रेस मार्क दिए जाने और परीक्षा के प्रश्नों में विसंगतियों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं। 5 मई, 2024 को नई याचिकाएँ मिले होने पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी किया और 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा। इन याचिकाओं पर मौजूदा याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
रद्द करने की मांग
कई याचिकाओं में 5 मई की परीक्षा के दौरान हुई गड़बड़ियों के कारण NEET-UG 2024 के नतीजों को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग की गई है। हालांकि NTA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह परीक्षा में व्यवधान के कारण "ग्रेस मार्क्स" पाने वाले 1,563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड को अमान्य कर देगा, जिससे उन्हें दोबारा परीक्षा देने की अनुमति मिल जाएगी।
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