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Hindi News एजुकेशन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए NEET काउंसलिंग 27 अक्टूबर से होगी शुरू, ये है पूरा शिड्यूल

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए NEET काउंसलिंग 27 अक्टूबर से होगी शुरू, ये है पूरा शिड्यूल

नीट परीक्षा में रैंकिंग हासिल करने वाले छात्रों के लिए मेडिकल, डेंटल और संबद्ध क्षेत्रों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी।

<p>NEET 2020</p>- India TV Hindi Image Source : GOOGLE NEET 2020

NEET Counselling 2020: नीट परीक्षा में रैंकिंग हासिल करने वाले छात्रों के लिए मेडिकल, डेंटल और संबद्ध क्षेत्रों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) पास करने वाले छात्रों के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लाने वाले छात्र मंगलवार से mcc.nic.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी और 2 नवंबर शाम 5 बजे समाप्त होगी। अभ्यर्थी 2 नवंबर की शाम 7 बजे तक भुगतान कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद, विकल्प दाखिल करना या लॉक करना सुविधा खुलेगी। काउंसलिंग के इस भाग में, उम्मीदवारों को वरीयता के अनुसार पाठ्यक्रम और कॉलेजों का चयन करना होगा। सीट आवंटित करते समय, योग्यता के अलावा, विकल्प पर भी विचार किया जाएगा।

पहली सीट अलॉटमेंट का परिणाम 5 नवंबर को घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को दी गई सीट लेने की इच्छा है, उन्हें 6 से 12 नवंबर तक आवंटित कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन भी कराना होगा। उम्मीदवार भी चाहें तो सीट स्वीकार नहीं कर सकते और अगले दौर की प्रतीक्षा कर सकते हैं। दूसरे राउंड में केवल उपलब्ध सीटें आवंटित होंगी।

दूसरे दौर की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 18 नवंबर से शुरू होगा और 18 नवंबर तक सक्रिय रहेगा। अब तक केवल दो काउंसलिंग राउंड निर्धारित किए गए हैं। यदि उसके बाद कोई सीट खाली रह जाती है, तो 10 दिसंबर को एक राउंड-अप राउंड आयोजित किया जाएगा।

MCC द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 15% AIQ की पूर्व पात्रता मानदंड जिसमें काउंसलिंग के लिए बुलाए गए कुल उम्मीदवार आवंटन के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या से पांच गुना थे (जैसा कि पहले किया जा रहा था) समाप्त कर दिया गया है। सभी उम्मीदवार सीटों शेष रहने तक पात्र होंगे। हालाँकि, अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग के बाद, जो छात्र अखिल भारतीय कोटा सीटों पर प्रवेश लेते हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सीटें खाली करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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