पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को राज्य विश्वविद्यालयों को एक से 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित करने को कहा। कुलपतियों की शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ हुई डिजिटल बैठक में शामिल रहे उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश की पृष्ठभूमि में सर्वसम्मति से एक अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को पूरा कराने का फैसला लिया गया। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 28 अगस्त के आदेश में स्पष्ट किया था कि राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए बिना छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते हैं।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि अगर राज्य सरकार 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं कराती है तो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पास जाना होगा। अधिकारी ने बताया कि परीक्षा कराने के तरीके मसलन कोविड-19 नियमावली के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा कराने पर फैसला संबंधित विश्वविद्यालय सभी हितधारकों से चर्चा करके लेंगे।
बैठक में यह भी फैसला किया गया कि यादवपुर विश्वविद्यालय और प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के कला और विज्ञान संकाय द्वारा पहले ही 80:20 मूल्यांकन मापदंड (पूर्व के सेमेस्टर पर अंक देने की व्यवस्था) के आधार पर घोषित परीक्षा अब वैध नहीं होगी और इन विश्वविद्यालयों को भी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा करानी होगी।
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