यूपी नीट यूजी काउंसलिंग की गाइडलाइन हुई जारी, यहां जानें रजिस्ट्रेशन फीस और रिजर्वेशन डिटेल
NEET UG के काउंसलिग के लिए यूपी में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन फीस और रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहते है वे यहां देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइरेक्टोरेट (DMET) ने यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए गाइडलाइन और फीस डिटेल जारी कर दी है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट- अंडरग्रेजुएट (NEET UG 2024) की मेरिट लिस्ट के आधार पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध स्टेट कोटे के 85% और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 100% एमबीबीएस, बीडीएस सीटों पर एडमिशन दिया जाएगा।
यूपी नीट काउंसलिंग 2024 की तारीखों की घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि, उम्मीदवार जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट dgmeup.gov.in और upneet.gov.in पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। केवल वे उम्मीदवार जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित NEET परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे MBBS, BDS में एडमिशन के लिए UP NEET UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र हैं। इसने राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने के इच्छुक उम्मीदवारों को विकल्प भरने से पहले संबंधित संस्थान की पूरी जानकारी जान लेने की सलाह दी है।
नोटिस में कहा गया है, "ऑनलाइन यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2024 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित तकनीकी संस्थान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से आयोजित की जाएगी।"
यहां जानें कितनी लगेगी फीस
पहले, दूसरे और तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए छात्रों को 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। फिर रिक्त पदों (Stray vacancy) के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क (नया पंजीकरण) में 1,000 रुपये रुपये लगेंगे
क्या लगेगी सिक्योरिटी मनी?
सरकारी मेडिकल कॉलेजों के लिए सिक्योरिटी मनी 30,000 रुपये है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के लिए यह 2 लाख रुपये, जबकि प्राइवेट डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपये, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों दोनों के लिए 2 लाख रुपये हैं, सरकारी और प्राइवेट डेंटल कॉलेजों दोनों के लिए यह 1 लाख रुपये हैं।
UP NEET Counselling 2024: अधिवास (Domicile)
प्रदेश के सरकारी मेडिकल, डेंटल कॉलेजों में एडमिशन के लिए अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से पास की हैं, उनके लिए अधिवास या निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
अधिवास या निवास प्रमाण पत्र उन अभ्यर्थियों को पेश करना होगा, जिन्होंने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में से एक या दोनों परीक्षाएं राज्य के बाहर से पास की हैं और उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के अन्य राज्यों के निवासी भी राज्य के निजी संस्थानों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
UP NEET Counselling 2024: रिजर्वेशन
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इन्हें 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद जारी जाति प्रमाण पत्र देना आवश्यक है।
अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र को अद्यतन फॉर्मेट पर प्राप्त कर लें, ताकि प्रमाण पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन सुविधापूर्वक किया जा सके।
उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।