NEET 2020 Supreme Court :नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते नीट-यूजी और जेईई की परीक्षा कराए जाने के फैसले का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया था और परीक्षा कराए जाने के पक्ष में फैसले दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
बता दें कि परीक्षा टालने की अपील देश के 6 गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों ने लगाई थी। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड। पुनर्विचार याचिका पश्चिम बंगाल (मलय घटक), झारखंड (रामेश्वर ओरांव), राजस्थान (रघु शर्मा), छत्तीसगढ़ (अमरजीत भगत), पंजाब (बी एस सिंधु) और महाराष्ट्र (उदय रविंद्र सावंत) के मंत्रियों की ओर से दायर की गई है। यह याचिका अधिवक्ता सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर की गई है।
शीर्ष अदालत ने 17 अगस्त को, इस साल सितंबर में निर्धारित मेडिकल एवं इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं - नीट और जेईई के आयोजन के मामले में हस्तक्षेप करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि जीवन चलते रहना चाहिए और विद्यार्थी वैश्विक महामारी के चलते अपना बहुमूल्य साल बर्बाद नहीं कर सकते।
बता दें कि इस बार नीट यूजी (NEET UG 2020) की परीक्षा के लिए करीब 15.97 लाख स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। यह परीक्षा पेन-पेपर मोड पर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में ली जाएगी। इसके लिए एनटीए ने देशभर में 3,843 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।
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