नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज विदेश में परीक्षा केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक (UG) 2020 आयोजित करने के लिए केंद्र को एक निर्देश पारित करने से मना कर दिया, कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से विदेश में रहने वाले छात्रों को वंदे भारत की उड़ानों के माध्यम से भारत अनुमति दी जानी चाहिए। SC का कहना है कि क्वारंटीन रहने के मापदंड अनिवार्य हैं लेकिन याचिकाकर्ताओं को छूट लेने के लिए राज्य के अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति है.
इससे पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि COVID-19 एक साल और जारी रह सकता है।
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