नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेल मंत्रालय से कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षा में शामिल होने के लिए राजधानी आ रहे दिव्यांग छात्रों के लिए कन्फर्म टिकट सुनिश्चित करे। अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि दिव्यांग श्रेणी में आने वाले छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं छूटेगी। दिल्ली विश्वविद्यालय की नियमित तरीके से परीक्षा 14 सितंबर से शुरू होनी है।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने कहा कि फिलहाल सीमित संख्या में चल रही ट्रेनों को ध्यान में रखते हुए, उन सभी को कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि छात्र प्रतीक्षा सूची का भी टिकट ले सकते हैं और दो दिन पहले रेलवे को इसकी सूचना दे सकते हैं।
अदालत ने डीयू से कहा है कि वह एक हलफनामा दायर करके बताए कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए कितने छात्र पंजीकृत हैं। विश्वविद्यालय से हलफनामे में यह भी बताने को कहा गया है कि दोनों चरणों की परीक्षाओं का परिणाम कब आएगा। मामले में अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी
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