CBSE ने कक्षा 9वीं और 11वीं को लेकर स्कूलों को दिए खास निर्देश, देरी न करने का भी किया आग्रह
CBSE ने कक्षा 9वीं और 11वीं को लेकर सभी स्कूलों को खास निर्देश दिए हैं। साथ ही निर्देश में लिखी बातों को 16 अक्टूबर तक पूरा करने को भी कहा है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी स्कूलों को 16 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए 100 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। स्कूल अधिकारियों को सीबीएसई की वेबसाइट पर परीक्षा संगम पोर्टल पर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
सीबीएसई ने स्कूलों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले साल उम्मीदवारों की सूची (एलओसी) जमा करने के दौरान किसी भी छात्र को रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह बदलाव उन बार-बार सामने आए मामलों के जवाब में आया है, जहां स्कूल शुरुआती अवधि के दौरान छात्रों को रजिस्टर्ड करने से चूक गए और बाद में बोर्ड परीक्षाओं के लिए एलओसी जमा करते समय उन्हें जोड़ने की कोशिश की।
बोर्ड ने स्कूलों को चेतावनी दी
इसके अलावा, बोर्ड ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान की गई किसी भी गलती को गंभीरता से लिया जाएगा। सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा के चरण के दौरान जटिलताओं को रोकने के लिए सभी पात्र छात्रों का पंजीकरण समय सीमा से पहले हो जाए।
बोर्ड ने इस बात पर जोर डाला कि स्कूलों द्वारा रजिस्ट्रेशन न होने के लिए दिए जाने वाले इन कारणों में शामिल हैं:
- छात्रों का अस्पताल में भर्ती होना
- लिपिकीय त्रुटियाँ
- तकनीकी गड़बड़ियाँ
- नामों का हट जाना
- छात्रों का स्टेशन से बाहर होना
कक्षा 9वीं और 11वीं की ये है रजिस्ट्रेशन डेडलाइन
शेड्यूल के अनुसार, सीबीएसई कक्षा 9, 11 के लिए रजिस्ट्रेशन बिना किसी लेट फीस के 16 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया जाता है, तो 2,300 रुपये का लेट फीस जमा करना होगा। लेट फीस जमा करने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर, 2024 है। सीबीएसई के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाने चाहिए, और ऑफ़लाइन भुगतान या सीधे बैंक जमा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। स्कूलों से समय-सीमा का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि निर्दिष्ट अवधि के भीतर छात्रों को रजिस्टर्ड न करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें छात्र की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने की पात्रता से वंचित होना भी शामिल है।
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