दिल्ली के स्कूलों के लिए शिक्षा विभाग (डीओई) ने एक सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर कक्षा 9,10 की एडमिशन से जुड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग (डीओई) ने सर्कुलर में कहा कि नॉन-प्लान एडमिशन प्रोसेस के तहत स्कूल अलॉट होने के बाद किसी भी छात्र को एडमिशन देने से इनकार नहीं किया जाएगा, सिवाय संबंधित दस्तावेजों में विसंगतियों पाए जाने के।
जारी किया सर्कुलर
शिक्षा विभाग (डीओई) ने बुधवार को दिल्ली के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से 10 तक में एडमिशन के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें आधार या बैंक अकाउंट डिटेल न दिए जाने के कारण छात्रों को एडमिशन देने से मना करने की खबरें शामिल थीं। सर्कुलर में कहा गया, नॉन-प्लान एडमिशन प्रक्रिया के तहत स्कूल आवंटित होने के बाद उसके संबंधित डाक्यूमेंट में विसंगति पाए जाने के अलावा, किसी भी छात्र को एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा।
उम्र के हिसाब से एडमिशन
आगे कहा गया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत कक्षा 8 तक के बच्चों को पूरे एकेडमिक सेशन के दौरान उम्र के हिसाब से कक्षाओं में एडमिशन दिया जाएगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि आधार या बैंक खाता न होने पर छात्रों को एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। जिन छात्रों को नॉन-प्लान एडमिसन के पिछले चक्रों के दौरान स्कूल आवंटित किए गए थे, उनके लिए एडमिशन की प्रक्रिया 16 सितंबर, 2024 तक पूरी होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, आयु-उपयुक्त कक्षाओं में एडमिशन के मानदंड उन छात्रों पर लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से पिछली कक्षा पास की है। शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर में इस बात पर भी जोर दिया है कि मध्यावधि परीक्षाओं के बाद ट्रांसफर से बचा जाना चाहिए, लेकिन वास्तविक मामलों में क्षेत्रीय या जिला शिकायत निवारण समिति द्वारा इसे किया जाना चाहिए।
(इनपुट- पीटीआई)
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