दिल्ली के स्कूलों को एक एकेडमिक ईयर में न्यूनतम कार्य दिवस रखने का निर्देश दिया गया है। इसे लेकर दिल्ली के शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर को सभी स्कूलों को मानना होगा। सोमवार को जारी शिक्षा निदेशालय (डीओई) के एक परिपत्र (सर्कुलर) के अनुसार, दिल्ली के स्कूलों को एक एकेमिक ईयर यानी शैक्षिक वर्ष में न्यूनतम 220 कार्य दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है।
NCF 2023 के तहत लिया गया फैसला
सर्कुलर में आगे कहा गया है। "आरटीई अधिनियम-2009 की धारा 19 और स्कूल शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के अनुसार, शिक्षा निदेशालय के तहत चलने वाले सभी स्कूलों के लिए राजपत्रित की नोटिफाईड लिस्ट/कैलेंडर वर्ष (जनवरी से दिसंबर) के लिए प्रतिबंधित/स्थानीय छुट्टियां पर विचार करते हुए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम 220 कार्य दिवसों का पालन करना अनिवार्य है।"
220 वर्किंग डे करना होगा पूरा
इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले और छुट्टियों के पालन से पहले, सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 220 वर्किंग डे पूरे हो जाएं। डीओई ने कहा, "उप जिला शिक्षा (डीडीई) अधिकारियों को भी सलाह दी जाती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी स्कूल में प्रतिबंधित/स्थानीय छुट्टियों को मंजूरी देने से पहले इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल भी अपने संबंधित प्रबंधन से छुट्टियों की मंजूरी प्राप्त करेंगे।"
(इनपुट- भाषा)
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