नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों को नर्सरी में दाखिल के लिए उम्र सीमा में बच्चों को 30 दिनों की छूट देने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने स्कूलों को भेजे एक पत्र में कहा है, ‘‘एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि स्कूलों में न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा में प्रधानाध्यापकों के स्तर से 30 दिनों की छूट दी जा सकती है। यदि किसी अभिभावक को अपने बच्चे के लिए उम्र सीमा में छूट चाहिए तो वे स्कूल के प्रधानाध्यपक से एक आवेदन के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे इस पर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं।’’ बता दें कि शिक्षा निदेशालय 31 मार्च के आधार पर आयु की गणना करता है।
आवेदन प्रक्रिया चार मार्च को समाप्त हो जाएगी
शिक्षा निदेशालय 2018 से प्रत्येक वर्ष उम्र सीमा निर्धारित कर रहा है। नर्सरी, केजी और पहली कक्षा में दाखिले के लिए एक ऊपरी उम्र सीमा है। नर्सरी में दाखिले के लिए 31 मार्च को बच्चे की उम्र चार साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, केजी में दाखिल के लिए यह पांच साल और पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह साल साल से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो गई है और आवेदन प्रक्रिया चार मार्च को समाप्त हो जाएगी। चयनित उम्मीदवारों की पहली सूची 20 मार्च को और फिर अगली लिस्ट 25 मार्च को जारी की जाएगी।
जानिए उम्र में कितनी मिलेगी छूट
नर्सरी में एडमिशन के लिए 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 3 वर्ष से अधिक, लेकिन 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। केजी (KG) में 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 4 वर्ष से अधिक, लेकिन 5 वर्ष से कम होनी चाहिए। वहीं क्लास 1 में 31 मार्च 2021 को बच्चे की उम्र 5 वर्ष से अधिक, लेकिन 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। इसी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा में 30 दिन की रियायत दी गई है।
बता दें कि नर्सरी दाखिले को लेकर 'पहले आओ- पहले पाओ' जैसे 50 मानदंड दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित किए हुए हैं। स्कूलों को मैनेजमेंट कोटे पर दाखिला लेने की भी पाबंदी है। स्कूल कई मानदंडों पर बच्चों/अभिभावकों को अंक देते हैं जिसके आधार पर बच्चे को दाखिला मिलता है। यह भी देखा गया है कि कई स्कूल आवेदन के दौरान स्कूल बस का चुनाव करने पर अतिरिक्त अंक देते हैं। ऐसे सभी मानदंडों पर प्रतिबंध है और ऐसे मानकों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय सख्त है।
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