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CBSE ने सभी स्कूलों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन, नहीं रखा ध्यान तो होगी कार्रवाई

CBSE ने सभी स्कूलों के लिए एक अहम गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत सभी को अपने स्कूलों में CWSN बच्चों की सुविधा का ध्यान रखना है।

CBSE - India TV Hindi Image Source : PTI प्रतिकात्मक फोटो

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों (CWSN) के लिए गाइडलाइन में बदलाव किया है। संशोधित गाइडलाइन में स्कूलों को संबद्धता प्राप्त करते समय कक्षाएं संचालित करने के लिए मंजिलों की पुष्टि करने का निर्देश शामिल है। रेगुलेशन में साइनेज, रैंप, लिफ्ट, नॉर्मल टॉयलेट, सुलभ शौचालय, वॉश बेसिन और इंडियन स्क्वाटिंग सीट के बारे में निर्देश दिया है।

सीबीएसई ने गाइडलान में संशोधन का कारण भी बताया है।  बोर्ड ने कहा, "बोर्ड को स्कूलों से लिखित अनुरोध मिल हो रहे हैं और बोर्ड के हितधारकों के विभिन्न मंचों पर चर्चा के बिंदु स्कूलों में पढ़ने वाले सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के लिए गाइडलाइन को अनुकूल बनाने के लिए मिल रहे हैं।" बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों और बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों को संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है।

क्या है गाइडलाइन?

  • समान शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के लिए सीडब्लूएसएन तक बाधा रहित पहुँच के लिए स्कूल के भूतल पर एक उचित रैंप का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। 
  • व्हीलचेयर या वॉकर की आवाजाही के लिए पर्याप्त जगह के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग सीडब्लूएसएन अनुरूप शौचालय भूतल पर या किसी अन्य मंजिल पर बनाए रखा जाना चाहिए, जिस पर स्कूल सीडब्लूएसएन उम्मीदवारों के लिए कक्षाएँ या प्रैक्टिकल आयोजित कर रहा है।
  • संबद्धता/संबद्धता के विस्तार की माँग करते समय स्कूल को यह पुष्टि करनी चाहिए कि वह किस मंजिल पर सीडब्लूएसएन के लिए कक्षाएँ या प्रैक्टिकल आयोजित करना चाहता है। 
  • स्कूल तक पहुँचने के लिए अच्छी तरह से रखरखाव किया जाना चाहिए और एक समतल सतह प्रदान की जानी चाहिए। 
  • पक्की फर्श सभी छात्रों और शिक्षकों को आरामदायक पहुँच प्रदान करती है और विकलांग बच्चों और वयस्कों को लाभान्वित करती है।
  • सतहें दृढ़ और समतल होनी चाहिए, जिसकी फिनिश सभी मौसम की स्थिति में फिसलन-रोधी हो। 
  • मार्ग में किसी भी कर्ब (उभरे हुए रास्ते) में व्हीलचेयर की पहुँच की अनुमति देने के लिए उपयुक्त ड्रॉप कर्ब होने चाहिए। 
  • गेट से स्कूल की इमारतों, खेल के मैदान और शौचालय तक का रास्ता साफ, दृढ़, समतल और नियमित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। 
  • स्कूल भवनों में मुख्य प्रवेश द्वार और दरवाज़े 1500-1800 मिमी चौड़े होने चाहिए। 
  • कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं आदि में कम से कम 900 मिमी की स्पष्ट दरवाज़ा चौड़ाई होनी चाहिए। 
  • वॉकवे में तीखे मोड़ों से बचना चाहिए। वॉकवे में लटकी हुई और उभरी हुई बाधाएँ जैसे खिड़कियाँ, लाइटें, छोटी शाखाएँ, गमले, साइनपोस्ट आदि नहीं होनी चाहिए।
  • वॉकवे में किसी भी खतरनाक बिंदु पर एक रेलिंग प्रदान की जानी चाहिए। 
  • सीढ़ियों और बरामदे सहित स्तर में अचानक बदलाव की स्थिति में गार्ड रेलिंग अनिवार्य है। 
  • चोट से बचने के लिए रेलिंग के सिरों को गोल किया जाना चाहिए/जमीन में ग्राउट किया जाना चाहिए (नीचे की ओर मुड़ा हुआ)। 
  • सीढ़ियों की ऊँचाई और चौड़ाई बराबर होनी चाहिए (राइज़र और ट्रेड)।
  • ढलान में हर बदलाव पर, सीढ़ियों की शुरुआत और अंत में आसान पहचान के लिए, और मोड़ पर चमकीले, विपरीत रंग के स्पर्शनीय पेवर्स (अधिमानतः पीले) का उपयोग किया जाना चाहिए। 
  • सभी फर्श सतहों पर फिसलनरोधी/फिसलनरोधी/मैट फिनिश होनी चाहिए, तथा किसी भी प्रकार की ढीली बजरी या पत्थर के टुकड़ों से बचना चाहिए।

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