A
Hindi News एजुकेशन महाराष्ट्र: मराठी युवक-युवतियों के लिए मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुला

महाराष्ट्र: मराठी युवक-युवतियों के लिए मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुला

मराठा समाज के युवक-युवतियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है। मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले से मराठा समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल सकेगा। मुंबई हाईकोर्ट का फैसला 2019 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा।

मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले से मराठा समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल सकेगा।- India TV Hindi Image Source : FILE मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले से मराठा समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरियों में मौका मिल सकेगा।

महाराष्ट्र: मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश से मराठा समाज के युवक-युवतियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता खुल गया है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना है जिन्होंने एसईबीसी (सोशयलि एन्ड इकोनोमिकली पिछड़ा वर्ग ) के तहत नौकरी के लिए 2019 में  आवेदन किया था और बाद में ईडब्लयूएस (EWS) के सर्टिफिकेट में  नौकरी के लिए आवदेन किया था।  

एसईबीसी आरक्षण को कर दिया था रद्द

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा समाज  को एसईबीसी के तहत दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। जिसके चलते इस आरक्षण के तहत जिन युवक युवतियों ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन किया था उन सभी लोगों की भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। लेकिन जिन्होंने आवेदन किया था उनका नुकसान नहीं हो, इसलिए सरकार ने ईडब्ल्यूएस के तहत आवेदन करने का विकल्प  मराठा समाज के युवक- युवतियों के लिए खोल दिया था। 

मैट के फैसले को हाईकोर्ट ने बताया गलत और असंवैधानिक

सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में जीआर (शासन निर्णय) भी जारी किया गया था लेकिन इस जीआर को भी महाराष्ट्र एडमिनमिस्ट्रटिव ट्रिब्यूनल (मैट) ने रद्द कर दिया था। मैट  के इस निर्णय को कोर्ट में मराठा समाज के विद्यार्थियों ने अपील किया था और राज्य सरकार ने भी मैट  के इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया था। शुक्रवार को उच्च न्यायलय ने मैट के फैसले को गलत और असंवैधानिक बताते हुए EWS के तहत आवेदन करने वाले युवक-युवतियों को सरकारी विभाग में नौकरी पाने का रास्ता साफ कर दिया है।

9 सितंबर 2020 को एसईबीसी आरक्षण किया था खत्म 

वर्ष 2019 में, महारष्ट्र लोकसेवा आयोग  (MPSC) ने  पुलिस उपनिरीक्षक , कर  सहायक , लिपिक , वन विभाग  जैसे विभागों में विभिन्न पदों के लिए एसईबीसी का आरक्षण भी रखा था और मराठा समाज के विद्यार्थियों ने उस प्रवर्ग के तहत आवेदन किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर 2020 को एसईबीसी के तहत मराठा समाज को दिए आरक्षण को रद्द कर दिया था। लेकिन  जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया है और वो उस पद के सारे नियमों को पूरा करते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों के नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 23 दिसंबर 2020 को  ईडब्लयूएस सर्टिफिकेट की मान्यता देते हुए जीआर जारी किया था,  जिसे मैट  ने 2 फरवरी 2023 को रद्द कर दिया था । उच्च नयायलय ने 22 दिसंबर 2023 को मैट  के फैसले को रद्द करने से  मराठा समाज के विद्यार्थियों को राहत मिली है। 

ये भी पढ़ें- AAI Recruitment 2023: जूनियर असिस्टेंट और वरिष्ठ सहायक के पदों पर निकली भर्ती, जानें कब से कर सकेंगे आवेदन; पढ़ें डिटेल
OSSC CTS Recruitment 2023: आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे कर सकेंगे अप्लाई
 

 

 

Latest Education News