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Hindi News एजुकेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल, एग्जाम से पहले EoU ने जारी की एडवाइजरी

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल, एग्जाम से पहले EoU ने जारी की एडवाइजरी

निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन कल होना है। ऐसे में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने अभ्यर्थियों के लिए एक एडवाइजरी की है।

बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल- India TV Hindi Image Source : PEXELS बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कल

सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल (CSBC) कल यानी 7 अगस्त 2024 को बिहार पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये परीक्षा कुल  6 चरणों में आयोजित होगी- 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त। परीक्षा दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे एक शिफ्ट में ही आयोजित की जाएगी। जानकारी के अनुसार इस परीक्षा में 17 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे। जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होंगे वे सभी नीचे दी गई जरूरी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। 

अब भर्ती निकाय ने इस परीक्षा को आयोजित करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने उम्मीदवारों के लिए एक विस्तृत सलाह जारी की है और उम्मीदवारों से सहयोग करने के लिए कहा है।

एडवाइजरी 

  • सभी अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी वाले कॉल के प्रति आगाह किया गया है। अभ्यर्थियों से यह भी कहा गया है कि वे किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप को भ्रामक जानकारी न दें। यदि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेपर लीक होने का दावा करता है, तो अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे संबंधित परीक्षा अधिकारियों या साइबर सेल के साथ लिंक साझा करें। ताकि, उचित कार्रवाई की जा सके।
  • ईओयू ने हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी साझा की है और उम्मीदवारों से किसी भी तरह की गड़बड़ी के बारे में स्थानीय पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को सूचित करने के लिए कहा है। हेल्पलाइन नंबर हैं - 8544428404 जो व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध हैं। 
  • उम्मीदवार साइबर सेल से इसकी ईमेल आईडी spcyber-bih@gov.in, या cybercell-bih@nic.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। वे एनसीआरपी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर यानी 1930 पर भी कॉल कर सकते हैं। बोर्ड ने उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी फैलाने वाले ऐसे बेईमान तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसने यह भी उल्लेख किया है कि अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के अनुसार एक करोड़ रुपये का जुर्माना और 10 साल की कैद होगी।

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